लाकडाउन में प्रतिबन्धित पान मसाला, बीड़ी तम्बाकू बेचने पर कार्यवाही

बाराबंकी- कोरोना वायरस के दृष्टिगत सम्पूर्ण भारत को लॉक डाउन करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों/ धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करने पर बाराबंकी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही,वैश्विक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सम्पूर्ण लॉक डाउन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा जनपद में प्रभावी अनुपालन एवं उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी, समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में थाना फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत पान मसाला के थोक व्यवसायी मनीष कुमार पुत्र आनन्द कुमार निवासी काजीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी व लालजी यादव पुत्र भगौती प्रसाद निवासी धमसड़ थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा कोरोना वायरस के दृष्टिगत पान मसाला, बीड़ी व तम्बाकू प्रतिबन्धित होने के बावजूद असमय गोदाम खोलकर क्रय विक्रय कर धारा 144 सीआरपीसी व लॉकडाउन के निर्देशों को उल्लघंन किया जा रहा था। जिससे मौके पर खरीदने वालों की भीड़ लगी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12.04.2020 को थाना फतेहपुर में मु0अ0सं0 124/2020 धारा 188/269/270 भादवि व धारा 3 महामारी अधिनियम बनाम मनीष कुमार व लालजी यादव पंजीकृत किया गया।