बाराबंकी-मोहम्मदपुर खाला जनपद एक व्यक्ति जोकि सऊदी अरब से 14 दिन पूर्व अपने गांव आया था। उक्त व्यक्ति को कोरोना वायरस महामारी बीमारी से संदर्भ में अपने को घर में अपने कमरे में रहने, किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलने और ना ही कहीं बाहर जाने की कड़ी हिदायत दी गई थी। परंतु उसके द्वारा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश महामारी -19 कोविद विनियामावली 2020 की धारा 15 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 ,269 ,270 IPC का घोर उल्लंघन किया गया।अतः आज दिनांक 23. 3. 2020 को उसके विरुद्ध थाना मोहम्मदपुर खाला पर मुकदमा अपराध संख्या 123/2020 धारा 188 ,269,270 आईपीसी व धारा 15 उत्तर प्रदेश महामारी कोविद -19 बिनियमावली 2020 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है !सतत निगरानी की जा रही है।
महामारी अधिनियम के तहत बाराबंकी में पहला केस दर्ज