अवैध मारफीन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

बाराबंकी। पुलिस ने अवैध मारफीन के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक डॉ०अरविंद चतुर्वेदी द्वारा अवैध तस्करों के विरुद्ध व अपराध के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आरएस गौतम के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी के दिशा निर्देश में गठित टीम द्वारा अभियुक्त इन्द्रेन पुत्र रामू निवासी रेलवे स्टेशन झोपड़पट्टी पटरी के किनारे को बड़ेल नहर से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 70 ग्राम मारफीन व एक अदद काला बैग ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छाया प्रति एवं 600 रु0 नकद बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 128/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।अभियुक्त के पास से बरामद एक छोटा काला रंग का बैग के अन्दर 600 रु0 नकद व संजय तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी निवासी मझौनी थाना रामनगर जनपदबाराबंकी नामक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति रखा मिला, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि उक्त बैग हमने दिनांक 17.02.2020 को जमुरिया नाला के पास हीरो एजेंसी के सामने से एक चार पहिया गाडी से चुराया था, जिसमें उक्त कागजात व  200 रु0 नकद मिले थे वही हैं तथा शेष 400 रु0 जो है मैने दिनांक 25.1.2020 को सुबह 8.15 बजे फतहाबाद रोड पर खड़ी एक कार से वीवो मोबाइल फोन चोरी किया था, जिसको रेलवे स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति को  2000 रु0 में बेचं दिया था, जिसमें से 1600 रू0 खर्च हो गया है, यही 400 रु0 बचा है। उक्त सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 118/20 धारा 379 IPC व मु0अ0सं0 56/20 US 379 IPC  पंजीकृत है, जिसमें धारा 411 IPC की बढोत्तरी की गयी।