उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक ऋण योजना

Barabanki  उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाब ओरियंटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग(मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम हो(शहरी क्षेत्र हेतु रु0 1,20,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु0 98,000 से अधिक न हो) एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 5 वर्षो हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित 15 दिसम्बर, 2019 तक निगम मुख्यालय के कार्यालय-786 सातवां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनऊ अथवा जनपद के जिला अल्पसंख्यक काल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मो0न0 9839258547 एवं 9450449245 पर सम्पर्क कर सकते है।