वीडीओ के रिक्त पद भरने पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 के बचे 29 पदों को भरने के मामले में तीन सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने बस्ती के विवेक कुमार श्रीवास्तव व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि आयोग की भर्ती में सरकार ने यह नियम लागू किया कि चयन में प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होगी। किंतु घोषित पदों से 25 फीसदी अधिक अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। जिसपर अमल नहीं किया गया और पद खाली रह गए। याची का कहना है कि वह मेरिट से ठीक नीचे है। पुनरीक्षित सूची जारी कर उन्हें मौका दिया जाए। इस पर कोर्ट ने याची को एक सप्ताह में प्रत्यावेदन देने और उसे निर्णीत किए जाने का निर्देश दिया है।