पुलिस पर हमले की आरोपी महिला की जमानत मंजू
जिला न्यायालय ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने की आरोपी महिला देवकली की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश अपर सेशन जज वीरभद्र ने आरोपी महिला देवकली के अधिवक्ता शिवेंद्र जायसवाल एवं आबिद अली के तर्कों को सुन कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में महिला की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। इसलिए बीस हजार रुपए की दो जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया जाए।
घटना 11 अक्टूबर को कोरांव की है। कोरांव थाने के प्रभारी व अन्य पुलिस वाले सुरक्षा ड्यूटी में लगे हुए थे कि मांडा चौराहे पर रमेश कुमार सिंह की लाश को रखकर परिजनों और सहयोगियों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। लोग उग्र होकर पुलिस विरोधी नारेबाजी करने लगे। मौके पर तमाम पुलिस के अधिकारी व एसडीएम को भी आ गए। उन लोगों ने भी काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन रास्ता जाम करने वाले लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं ने पुलिसवार्लों पर हमला कर दिया। जिससे आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए और दवेकली को 14 अक्तूबर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।