मुख्तार ने मांगी व्यक्तिगत पेशी से छूट
पंजाब के रोपड़ की जिला जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए में चल रहे आपराधिक मुकदमे में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी है। अधिवक्ता के जरिए दिए प्रार्थनापत्र में कहा गया कि उनकी पेशी अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाए। अदालत इस प्रार्थनापत्र पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई स्पेशलकोर्ट जज डॉ. बालमुकुंद कर रहे हैं।
गाजीपुर के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हत्या के एक मुकदमे में मुख्तार पर आरोप तय होने हैं। वर्तमान में वह पंजाब के रोपड़ जिले की जेल में बंद है। जज डॉ. बालमुकुंद ने कहा कि मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की ओर से पेश इस अर्जी को न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। नियत तारीख पर इस प्रश्न पर बहस होगी कि आरोप के स्तर पर और अभियुक्त का बयान दर्ज करने व निर्णय सुनाए जाने के स्तर पर अभियुक्त की अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति आवश्यक है अथवा नहीं। अदालत ने अभियोजन पक्ष से भी कहा कि वह इस अर्जी के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजेश गुप्ता ने लिखित रूप से अर्जी में ही आपत्ति की थी कि जानबूझकर मुकदमे को विलंबित करने के आशय से प्रार्थनापत्र दिया गया है, ताकि उन्हें आरोप तय नहीं होने के कारण हाईकोर्ट से जमानत इस मामले में प्राप्त हो जाए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई वर्ष पुराना हत्या का मुकदमा विचाराधीन है। इसमें आरोप तय नहीं हो सके हैं। माननीयों की विशेष अदालत का गठन होने पर यह पत्रावली इस अदालत में अंतरित होकर प्राप्त हुई, लेकिन, रोपड़ जिला जेल से मुख्तार अंसारी को पेश नहीं किया जा रहा है।