दिव्यांग उपकरण घोटाले में सलमान खुर्शीद की पत्नी को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
दिव्यांगों को निशुल्क विकलांग उपकरण बांटे जाने की फर्जी रिपोर्ट भेजने के मामले में आरोपी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। 
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां ने दिया। इस मामले की रिपोर्ट रामशंकर यादव की ओर से थाना भोजीपुरा में दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से स्वैच्छिक संस्था डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट फर्रुखाबाद को अनुदान राशि प्रदान की गई।
 इससे दिव्यांगों को निशुल्क उपकरण वितरण करने के लिए कैंप के आयोजन की टेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित करनी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 30 मार्च, 2010 को अनुदान राशि प्राप्त हुई, इसमें से तीन लाख रुपये के उपकरण बरेली में निशुल्क दिए जाने थे। 
21 लाभार्थियों को 15 जनवरी, 2010  को भोजीपुरा में निशुल्क उपकरण देना बताया गया, इसकी फर्जी टेस्ट रिपोर्ट भेज दी गई। अभियुक्त अख्तर फारूकी ट्रस्ट के सचिव और लुईस खुर्शीद ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करती थीं। कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Popular posts
प्रधान ने मनरेगा का काम आरंभ कराया।
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग लखनऊ श्री पवन अग्रवाल ने बताया कि ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ (ओ0डी0ओ0पी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण किये जाने हेतु
निजी विद्यालयों कॉन्वेंट स्कूलों की फीस ना जमा किए जाने के संबंध में मांग
Image
हस्ताक्षर अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं के साथ पूर्व पदाधिकारियों ने किया समर्थन
Image
जिंदगी फाउंडेशन द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज जिला रफी अहमद किदवई स्मारक सरकारी अस्पताल में सभी भर्ती मरीजों को हमेशा की तरह दूध फल ब्रेड वितरित
Image