राजधानी दिल्ली में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले की रेस शुक्रवार से शुरू हो रही है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 1709 निजी स्कूलों में से महज 1480 स्कूलों ने दाखिला संबंधी क्राइटीरिया डीओई (डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन) की वेबसाइट पर बृहस्पतिवार शाम साढ़े सात बजे तक अपलोड किया जबकि स्कूलों को 28 नवंबर तक यह करना था। वहीं, कुछ स्कूल उम्र में 30 दिन की छूट भी दे रहे हैं। इसके चलते अभिभावक परेशान हैं क्योंकि शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई सूचना नहीं दी गयी ह
नर्सरी दाखिला डॉट कॉम के संस्थापक सुमित वोहरा के मुताबिक डीओई की ओर से जारी गाइडलाइन केआधार पर निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले होंगे। दाखिले की रेस 29 नवंबर से शुरु होकर 27 दिसंबर तक चलेगी जबकि दाखिले से जुड़ी पूरी प्रक्रिया 16 मार्च को समाप्त हो जाएगी। दाखिले में सौ अंकों के प्वाइंट सिस्टम में सिबलिंग नेबरहुड, एलुमिनी, सिंगल पैरेंट जैसे मानक शामिल हैं। दाखिले में सबसे बड़ा मानक नेबरहुड ही होगा। हालांकि अधिकतर स्कूल नेबरहुड पर अलग-अलग प्वाइंट दे रहे हैं। इससे अभिभावक को बेहद दिक्कत आ रही है।
नेबरहुड में कहीं 70, 40, 35, दस प्वाइंट बनें अभिभावकों का सिरदर्द
दाखिले की रेस शुरू होने से पहले ही अभिभावक परेशान हैं क्योंकि स्कूल नेबरहुड पर अलग-अलग प्वाइंट दे रहे हैं। दून पब्लिक स्कूल नेबरहुड में एक किलोमीटर की दूरी पर 70 प्वाइंट, केथोलिक क्रिश्चियन स्कूल 35 प्वाइंट, कारमेल कांवेंट स्कूल 20 प्वाइंट, द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल 40 प्वाइंट दे रहा है। अभिभावक परेशान हैं कि नेबरहुड के इन प्वाइंट में कहीं उनका बच्चा दाखिले की रेस से बाहर न हो जाए।
31 मार्च 2020 के आधार पर आयु की गणना
दाखिले में बच्चे की आयु की गणना 31 मार्च 2020 के आधार पर की जाएगी। इसके तहत प्री स्कूल यानी नर्सरी के लिए बच्चे की आयु चार वर्ष से कम होनी चाहिए जबकि प्री प्राइमरी यानी केजी के लिए बच्चे की आयु पांच वर्ष से कम और कक्षा पहली के लिए आयु छह वर्ष से कम होनी चाहिए।
अभिभावक की योग्यता, खेलकूद व रोजगार मानक नहीं
स्कूल अभिभावकों की योग्यता, बच्चों के खेलकूद, माता-पिता का रोजगार में होना, स्कूल परिवहन, नॉन स्मोकर, पहले आओ पहले पाओ को मानक नहीं बना सकते हैं। दाखिला मानकों में इन मानकों को शामिल करने पर रोक लगायी गयी है। यदि फिर भी कोई स्कूल इन मानकों को आधार बनाता है तो अभिभावक डीओई से स्कूल की शिकायत कर सकते हैं। इन्हीं मानकों का उल्लंघन रोकने के लिए डीओई की ओर से दिल्ली के विभिन्न जिलों में मानीटरिंग सेल की टीम भी गठित कर रहा है।
नर्सरी दाखिला से जुड़ी इन बातों को रखें ध्यान
. 29 नवंबर से दाखिले के लिए आवेदन पत्र मिलना शुरू होगा और 27 दिसंबर तक भर सकेंगे।
. स्कूल अभिभावकों से आवेदन पत्र के लिए सिर्फ 25 रुपये की फीस ही ले सकते हैं। अभिभावक की मर्जी है कि कि वह प्रोस्पेक्टस खरीदना चाहते हैं या नहीं। स्कूल प्रोस्पेक्टस खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते हैं।
. दस जनवरी को वेबसाइट पर आवेदन करने वालों की सूची जारी होगी।
. पहली सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ) 24 जनवरी को आएगी। अभिभावकों की समस्या का समाधान 27 जनवरी से तीन फरवरी तक होगा।
. दूसरी सूची ( प्रतीक्षा सूची के साथ) 12 फरवरी को आएगी। सूची को लेकर अभिभावकों की समस्या का समाधान 13-19 फरवरी तक होगा।
. यदि अन्य कोई सूची जारी करने की जरूरत होगी तो वह 06 मार्च तक करनी पड़ेगी।
. 16 मार्च को दाखिले की रेस समाप्त हो जाएगी।
दाखिला आवेदन पत्र भरने में इन दस्तावेजों की जरूरत
आवास पते के रुप में यह दस्तावेज होंगे मान्य:
अभिभावक के नाम का राशन कॉर्ड।
बच्चे व अभिभावक के नाम का डोमीसाइल प्रमाणपत्र।
अभिभावक का वोटर आई कार्ड।
बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे का पासपोर्ट।
नेबरहुड में कहीं 70, 40, 35, दस प्वाइंट बनें अभिभावकों का सिरदर्द
दाखिले की रेस शुरू होने से पहले ही अभिभावक परेशान हैं क्योंकि स्कूल नेबरहुड पर अलग-अलग प्वाइंट दे रहे हैं। दून पब्लिक स्कूल नेबरहुड में एक किलोमीटर की दूरी पर 70 प्वाइंट, केथोलिक क्रिश्चियन स्कूल 35 प्वाइंट, कारमेल कांवेंट स्कूल 20 प्वाइंट, द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल 40 प्वाइंट दे रहा है। अभिभावक परेशान हैं कि नेबरहुड के इन प्वाइंट में कहीं उनका बच्चा दाखिले की रेस से बाहर न हो जाए।
31 मार्च 2020 के आधार पर आयु की गणना
दाखिले में बच्चे की आयु की गणना 31 मार्च 2020 के आधार पर की जाएगी। इसके तहत प्री स्कूल यानी नर्सरी के लिए बच्चे की आयु चार वर्ष से कम होनी चाहिए जबकि प्री प्राइमरी यानी केजी के लिए बच्चे की आयु पांच वर्ष से कम और कक्षा पहली के लिए आयु छह वर्ष से कम होनी चाहिए।
अभिभावक की योग्यता, खेलकूद व रोजगार मानक नहीं
स्कूल अभिभावकों की योग्यता, बच्चों के खेलकूद, माता-पिता का रोजगार में होना, स्कूल परिवहन, नॉन स्मोकर, पहले आओ पहले पाओ को मानक नहीं बना सकते हैं। दाखिला मानकों में इन मानकों को शामिल करने पर रोक लगायी गयी है। यदि फिर भी कोई स्कूल इन मानकों को आधार बनाता है तो अभिभावक डीओई से स्कूल की शिकायत कर सकते हैं। इन्हीं मानकों का उल्लंघन रोकने के लिए डीओई की ओर से दिल्ली के विभिन्न जिलों में मानीटरिंग सेल की टीम भी गठित कर रहा है।
नर्सरी दाखिला से जुड़ी इन बातों को रखें ध्यान
. 29 नवंबर से दाखिले के लिए आवेदन पत्र मिलना शुरू होगा और 27 दिसंबर तक भर सकेंगे।
. स्कूल अभिभावकों से आवेदन पत्र के लिए सिर्फ 25 रुपये की फीस ही ले सकते हैं। अभिभावक की मर्जी है कि कि वह प्रोस्पेक्टस खरीदना चाहते हैं या नहीं। स्कूल प्रोस्पेक्टस खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते हैं।
. दस जनवरी को वेबसाइट पर आवेदन करने वालों की सूची जारी होगी।
. पहली सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ) 24 जनवरी को आएगी। अभिभावकों की समस्या का समाधान 27 जनवरी से तीन फरवरी तक होगा।
. दूसरी सूची ( प्रतीक्षा सूची के साथ) 12 फरवरी को आएगी। सूची को लेकर अभिभावकों की समस्या का समाधान 13-19 फरवरी तक होगा।
. यदि अन्य कोई सूची जारी करने की जरूरत होगी तो वह 06 मार्च तक करनी पड़ेगी।
. 16 मार्च को दाखिले की रेस समाप्त हो जाएगी।
दाखिला आवेदन पत्र भरने में इन दस्तावेजों की जरूरत
आवास पते के रुप में यह दस्तावेज होंगे मान्य:
अभिभावक के नाम का राशन कॉर्ड।
बच्चे व अभिभावक के नाम का डोमीसाइल प्रमाणपत्र।
अभिभावक का वोटर आई कार्ड।
बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे का पासपोर्ट।