इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल की आरोपी दुराचार पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।इस मामले में चिन्मयानंद की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब में कोर्ट को बताया गया है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी अधीनस्थ कार्यालय में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है।
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ के इस केस की सुनवाई कर रही है। पीड़िता के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी शासन के दबाव में सही जांच नहीं कर रही। पीड़िता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे दर्ज नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ के इस केस की सुनवाई कर रही है। पीड़िता के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी शासन के दबाव में सही जांच नहीं कर रही। पीड़िता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे दर्ज नहीं किया गया।