केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी  में  कॉमन सर्विस सेन्टरों (सीएससी) और कृषि विभाग द्वारा  एक जागरूकता बाईक रैली और कार्यशाला  का आयोजन किया गया। 

केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी  में  कॉमन सर्विस सेन्टरों (सीएससी) और कृषि विभाग द्वारा  एक जागरूकता बाईक रैली और कार्यशाला  का आयोजन किया गया। रैली को उप कृषि निर्देशक अनिल सागर और जिला कृषि अधिकारी  श्री संजीव कुमार ने कृषि भवन से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।  रैली जिला कृषि भवन  से निकल कर स्टेट बैंक  तक गयी जहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों को इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। कृषि निर्देशक ने जनपद में तैनात सभी कृषि कर्मचारी को निर्देशित किया है की सभी न्याय पंचायत के कर्मचारी को  200 कार्ड का लक्ष्य दिया गया है जिसे 31 अगस्त तक हर हॉल में पूर्ण करना है लक्ष्य पूर्ण न होने की दशा में सभी की सैलरी रोक दी जायेगी


जिले में इस योजन को बढ़ावा देने के उद्देश से आज पल्हरी स्थित उप कृषि निर्देशक ऑफिस में सी एस सी संचालक और कृषि कर्मचारियों की सयुक्त बैठक का आयोजन किया गया जिस में इस योजना के बारे में सी एस सी  अधिकारी और कृषि अधिकारी द्वारा योजन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गयी है इस योजना में पंजीकरण के लिय जनपद के किसान अपने निकतम कॉमन सर्विस सेंटर से योजना का लाभ ले सकते है


कृषि विभाग और सी एस सी के सहयोग से अब जनपद के सभी ब्लाक मुख्लय पर कैंप का आयोजन किया जायेगा उप कृषि निर्देशक अनिल कुमार सागर ने बताया की इस योजना में लाभ लेने के लिय योग्य किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत पूरे देश के 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन मिलेगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है। 18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा।


जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया की इस योजना में सरकारी कर्मचारी ,विधायक ,जिला पंचायत के सदस्य ,पहले से पेंसन योजना का लाभ लेने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है ,किसान की मृतु होने पर नॉमिनी को अगर पेंशन योजना का लाभ लेना है तो क़िस्त जमा कर सकते है नहीं तो जमा किया गया पैसा वापस ले सकते है


 केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्‍ट्रेशन का काम देश के सभी कॉमन सर्विस सेन्टरों (सीएससी)के माध्यम से शुरू कर दिया है। इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।


सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश भर में एक करोड़ छोटे और सीमांत किसानों का पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। पंजीकरण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसकी औपचारिक शुरुआत 9 अगस्त को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दी है।


सीएससी के जिला प्रबंधक रवि वर्मा ने बताया कि जिले के सभी पंचायतों  में सीएससी सेंटर कार्यरत हैं। सभी सेंटरों को किसानों के पंजीकरण को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया जा चुका है । सभी किसान इस योजन में पंजीकरण के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर अपना आधार,कार्ड बैंक पास बुक और अपनी  जानकारी दर्ज कर के करवा सकते है इस योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानो का पंजीकरण भी किया जा सकता है जिनको नगद पैसा नहीं देना है उनका पैसा किसान सम्मान निधि से ही कटता रहेगा इस योजना में 18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा।


इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त को की गई थी। इस योजना में किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। जो भी योग्य किसान इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर अपने नजदीकी सीएससी पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। CSC का संचालन करने वाले वीएलई किसानों की सभी जानकारी लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण कराने वाले किसानों को सूचना मिल जाएगी और उनका पीएमकेएमवाई का पेंशन कार्ड यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर के साथ जेनरेट हो जाएगा।