मेरठ, 17 अगस्त, 2019 । बरसात के दौरान वेक्टर जनित रोग मलेरिया और डेंगू का प्रकोप शुरू हो जाता है। लोगों को परेशानी न हो और निर्धारित मूल्य पर उचित और समय पर जांच और इलाज हों। इसके लिए स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम , निजी पैथोलोजी और डाइग्नोस्टिक सेंटर के लिए इलाज और जांच के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने सभी जांचों के रेट भी निर्धारित किये हैं। विभाग की चेतावनी है कि यदि कोई निर्धारित रेट से ज्यादा वसूली करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जिला मलेरिया अधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि निजी अस्पतालों को निर्देश दिये गये हैं कि वेक्टर जनित रोगों से ग्रसित रोगियों का इलाज करने के लिए अलग से बेड की व्यवस्था की जाए और उन्हें मच्छरदानी लगाकर तैयार रखा जाए, ताकि अन्य रोगियों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। मलेरिया की पुष्टि रक्त पट्टिका से और डेंगू की पुष्टि एनएस 1एलाइजा व मैक एलाइजा द्वारा ही की जाए। इसके साथ ही किसी भी मरीज को पाजिटिव घोषित किये जाने की दशा में एक अतिरिक्त नमूना दोबारा जांच के लिए मलेरिया विभाग में उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने बताया कि सभी को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि बिना विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के दवा न दी जाए। रिपोर्ट में भ्रम की स्थिति को रोकने के लिए नेशनल वेक्टर बार्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के निर्देशानुसार केवल प्रमाणित किटों का ही प्रयोग किया जाए। इसके अलावा साफ निर्देश हैं कि किसी अस्पताल में मलेरिया या डेंगू के पाजिटिव घोषित मरीज का पूरा ब्योरा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इसमें लापरवाही बरतने पर एपीडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जिला अधिकारी की ओर से डेंगू मलेरिया के परीक्षण के लिए निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम , निजी पैथोलोजी और डाइग्नोस्टिक सेंटर को रेट लिस्ट दे दी गयी है। अब वह निर्धारित रेट से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे। उन्होंने बताया कि ज्यादा वसूली पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने नंबर 9415184354 जारी किया है, जिस पर किसी संस्थान द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा वसूल किये जाने पर शिकायत की जा सकती है।
परीक्षण का नाम दर अधिकतम
एनएस1 एलाइजा 600 रुपये
मैक एलाइजा 600 रुपये
प्लेटलेट काउंट 50 रुपये
मच्छर का लार्वा मिलने पर जुर्माना
मलेरिया अधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि वेक्टर बार्न डिजीज को लेकर विभाग गंभीर है। विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को नोटिस जारी कर रकम वसूल की गयी है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत चालान कर जुर्माना वसूला जाता है। लोगों से अपील की गयी है कि वह अपने घरों और आस-पास सफाई रखें और मच्छर न पनपने दें। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि विभाग द्वारा की गयी चेकिंग के दौरान किसी के घर अथवा संस्थान में मच्छर का लार्वा पाया गया तो चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा।
' निजी अस्पतालों, नर्सिग होम, पैथालोजी लैब वडायग्नोस्टिक सेंटरों द्वारा निर्धारित रेट से अधिक वूसली के चलते स्वास्थ्य विभाग व मलेरिया विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गयी है, ताकि मरीजों की निर्धारित रेट में जांच पड़ताल की जा सके। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। '
डा. राजकुमार ( मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ)