हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने हटवाया अवैध कब्जा  भू माफियाओं ने विगत 22 वर्षों से सरकारी भूमि पर कर रखा था अवैध कब्जा

त्रिवेदीगंज, बाराबंकी। थाना लोनी कटरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि गांव के ही एक दबंग भू माफिया द्वारा किए गए अवैध कब्जे को न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार पंकज दीक्षित हैदरगढ ने भू माफियाओं के चंगुल से जमीन को मुक्त कराया। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना लोनी कटराक्षेत्र के ग्राम पंचायत इलियास पुर  मैं स्कूल फार्म हेतु  ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि पर गांव के ही रहने वाले राधेश्याम पुत्र श्री राम द्वारा सुरक्षित गाटा संख्या 170 रकबा.443 पर अपने दबंगई के बूते पर विगत 22 वर्षों से कब्जा कर रखा था । जिस पर गांव के ही समाजसेवी सोहनलाल आदि ने उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सरकारी भूमि को मुक्त कराने हेतु । आदेश की मांग की थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ने अपने आदेश में न्यायिक तहसीलदार हैदरगढ को निर्देशित किया था। जिस पर 20 नवंबर 2018 को सुरक्षित भूमि को ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी गई। फिर भी उक्त भू माफियाओं द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए 30 नवंबर को पुनः फसल बो कर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद न्यायिक तहसीलदार ने जानकारी होने पर फसल को कुर्क कराने के निर्देश लेखपाल को दिए किन्ही कारणों के चलते  फसल  कुर्क नहीं हो पाई।
वहीं भूमाफियाओं ने 28 जुलाई को पुनः स्कूल फार्म को जो कि सुरक्षित भूमि में दर्ज है, पर राधेश्याम द्वारा धान की फसल की रोपाई कराई जाने लगी। जिस पर ग्राम प्रधान ने डायल 100 नंबर पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए कार्यवाही के लिए कहा। साथ हीं स्थानीय लेखपाल व तहसीलदार को भी अवैध कब्जा किए जाने की जानकारी मुकम्मल कराते हुए इसपर रोक लगवाने की मांग की। जिसपर थाना पुलिस ने आरोपी राधेश्याम को थाने पर बुलाकर अवेध कब्जा करने पर कानूनी कार्यवाही किए जाने की नसीहत देते हुए कब्जा वापस हटाने के निर्देश दिए। जिसपर आरोपी ने मुकामी पुलिय के कहने पर लिखित तौर पर उपरोक्त भूमि पर जीवन में दोबारा कब्जा ना करने का वचन दिया। 
बताते चलें कि तहसीलदार श्री दीक्षित ने भी आरोपी राधेश्याम को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि भविष्य में कभी भी इस तरह की शिकायत मिली तो सख्त कार्यवाही होगी।