मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने पर पांच वर्ष की सजा

बाराबंकी। मारपीट कर गंभीर चोटंे पंहुचाने के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने एक ही परिवार के चार अभियुक्तों को पांच-पंाच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तो को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।  
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना लोनी कटरा के ग्राम गौरवा उस्मानपुर निवासी दयाराम के बड़े भाई बैजनाथ 12 जुलाई 12 को दिन करीब दो बजे अपना खेत जोत रहे थे। तभी सत्यनारायण व उसके लड़के अरविन्द, शैलेन्द्र व रविन्द्र लाठी डंडा लेकर आ गये और बैजनाथ को मारने लगे। बचाने दौड़ रामफेर, नन्हा, दयाराम, केतकी, सुशीला व पुत्तीलाल को भी मारा पीटा। जिससे नन्हा के सिर पर गंभीर चोटे आई थी। 
मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त सत्यनारायण, अरविन्द, शैलेन्द्र व रविन्द्र को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया।