हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 1लाख 25हजार जुर्मान

बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश मंजुला सरकार ने हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि वसूल होने पर पचास हजार रुपये वादी मुकदमा को प्रदान किये जायेंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना पटरंगा के ग्राम इचैलिया निवासी मो0 शमीम के पुत्र मो0 मोबीन का विवाह थाना दरियाबाद के ग्राम जेठौती राजपूतान निवासी शेर मोहम्मद की बहन माजदा के साथ करीब आठ वर्ष पूर्व हुआ था। मोबीन बम्बई में खराद मशीन का काम करता था। जिससे शेर मोहम्मद ने 60-70 हजार रुपये उधार लिये थे। रुपये वापस मांगने पर उसने अपनी बहन माजदा को अपने घर बुला लिया। कुछ समय बाद पंचायत होने पर फिर से वापस भेज दिया। सऊदी अरब जाने के लिए रुपये मांगने पर पुनः इंकार कर दिया। छह अगस्त 08 को मोबीन ने फोन से सूचना दी कि वह बंबई से चल चुका है। जुमे रात की सुबह लखनऊ पंहुच जायेगा और वहां से सीधे अपनी ससुराल जाकर वीजा बनवाने के लिए रुपये वापस मांग लेगा। जुमेरात के दूसरे दिन भी जब मोबीन घर नहीं पंहुचा तो शमीम के कहने पर ग्राम प्रधान ने शेर मोहम्मद से फोन कर पता किया तो उसने बताया कि मोबीन घर जा चुका है। पन्द्रह मिनट बाद फिर से फोन करके बताया कि मोबीन की रेल से कटकर मृत्यु हो गयी है। 
मृत्यु पूर्व शरीर पर धारदार हथियार से आई चोटें, फोन की बातचीत व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने मामले का निस्तारण करते हुए अभियुक्त शेर मोहम्मद को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया।