सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की बायोपिक की रिलीज पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली नयी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवेक ओबेरॉय अभिनीत फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया था। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने बायोपिक के खिलाफ दाखिल नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था। याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था लेकिन अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की है।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आचार संहिता को देखते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी।
विरोधी पार्टियां लगातार फिल्म पर आम चुनावों तक रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद 28 मार्च को फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अभिनेता विवेक ओबरॉय और निर्माता संदीप सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। फिल्म को लेकर चुनाव आयोग ने फिल्म निर्माताओं को पहले से ही नोटिस जारी किया हुआ है। जिसपर जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था।
माना जा रहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले एक राजनेता के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन से मतदाताओं को किसी पार्टी विशेष की तरफ आकृष्ट किया जा सकता है, जिसे केबल नेटवर्क एक्ट का उल्लंघन माना गया है। इसके तहत कोई भी प्रिंट मीडिया, जिनके वेब न्यूज पोर्टल भी हैं, बगैर चुनाव आयोग की अनुमति ऐसा संदेश प्रसारित या प्रकाशित किया जाता है तो उन पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई बनती है।


 


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