मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मेरठ एसएसपी,जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी मेरठ को व्यक्तिगत रूप से किया तलब

प्रयागराज-हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर माननीय उच्चन्यायालय के न्यायमूर्ति सर्वश्री सुधीर अग्रवाल जी व न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार (चतुर्थ) ने
मेरठ रेड लाइट एरिया के संदर्भ में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर एसएसपी नितिन तिवारी मेरठ ( पूर्व में इलाहाबाद में तैनात थे) व जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी मेरठ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने अपनी बहस में माननीय न्यायालय को बताया कि c.m.o.मेरठ की रिपोर्ट में 400 सेक्सवर्कर को पिछले 3 महीने में 20 हजार से ज्यादा कंडोम का वितरण 75 कोठो पर किया गया है ,और 2009 से रेड लाइट एरिया चल रहा है ।लेकिन जिलाधिकारी,एसएसपी,जिलाप्रोविसन अधिकारी,उद्धार अधिकारी मेरठ ने झूठा सपथ पत्र दाखिल किया है ।चौधरी ने बहस में यह भी बताया कि पूर्व में इलाहाबाद रेड लाइट एरिया पर भी जिलाधिकारी संजय कुमार ने भी झूठा सपथ पत्र दाखिल किया था जिस पर हाइकोर्ट ने सपथ पत्र खारिज करते हुए मीरगंज से रेड लाइट एरिया बन्द कराने का आदेश पारित किया था।
श्री चौधरी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पूर्व में मेरे घर पर अज्ञात लोगों के द्वारा तमंचा सटाकर मेरे बेटे को किडनैप करने की धमकी भी दी गई और कहा गया कि रेड लाइट एरिया के मुकदमे वापस ले लो,जिस पर मैंने एसएसपी इलाहाबाद श्री अतुल शर्मा और जिलाधिकारी श्री भानु चंद्र गोस्वामी इलाहाबाद जी को सुरछा के लिए प्रार्थना पत्र दिया है जो लंबित है।जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है ।
अगली सुनवाई 23-4-2019 को नियत है।


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