जनपद वासियों के लिए ज़रूरी एलान


बाराबंकी-नोवल कोरोना वायरस से रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन, 1897) के अन्तर्गत जनपद-बाराबंकी में ऐसे समस्त व्यक्तियों/नागरिकों जो 1 मार्च 2020 के उपरान्त विदेश यात्रा कर तथा दिनांक 20 मार्च 2020 के उपरान्त पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं देश के विभिन्न प्रान्तों से जनपद-बाराबंकी लौटे है, को सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना से बचाव हेतु उसको निर्धारित प्रोटोकाल के अन्तर्गत चिकित्सीय स्कीनिंग/सैम्पलिंग कराया जाना अनिवार्य है।अतः जनपद-बाराबंकी में नोवल कोरोना वायरस की संवेदनशीलता के दृष्टिगत समस्त जनपद बाराबंकी वासियों से अपील है कि ऐसे समस्त व्यक्ति / नागरिक अपनी सूचना अनिवार्य रूप से 30 मार्च 2020 सांय 07.00 बजे तक तक नीचे दिये गये मोबाइल नम्बर/हेल्प लाईन पर या whatsapp के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।अन्यथा की दशा में किसी संकमित/संदिग्ध व्यक्ति की सूचना/संज्ञान में आने पर उस व्यक्ति के विरूढ सुसंगत धाराओं में नियमानसार कठोर कार्यवाही सनिश्चित की जायेगी।

*कोरोना मेडिकल कन्ट्रोल रूम*
*05248-224849*
*05248-226017*

*डाक्टर मुकेश कुमार -7355454404*
*डॉक्टर डीपी सिंह-7565895335*