मेरठ रेड लाइट एरिया के प्रकरण में माननीय उच्चन्यायालय को गुमराह करने वाले अधिकारियों पर कब होगी कार्यवाही- हाइकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह उ प्र को मेरठ में देहव्यापार पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
मेरठ जिलाधिकारी व एसएसपी जानबूझ कर इस गम्भीर मुद्दे पर न्यायालय को गुमराह करने वाले अधिकारी जिला प्रोबिशन अधिकारी,क्षेत्राधिकारी थानां देहली गेट/ब्रम्हपुरी,कबाड़ी बाजार मेरठ पर कोई कारीवाही न कर मामले को रफा दफा करना चाहते चाहते है जबकिं माननीय उच्चन्यायालय ने 25-4-2019 को अधिकारियों के खिलाफ कारीवाहि के लिए आदेश पारित करने पर उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने 1 सप्ताह का समय मांगा था ।और अगली सुनवाई 30-4-19 को पुनःफटकार लगाते हुए 3 दिन में गुमराह किये जाने वाले अधिकारी के खिलाफ कारीवाहि किये जाने का आदेश पारित किया था ।
दिनाक 10-5-19 को सुनवाई के दौरान उत्तरप्रदेश सरकार ने कोई कारीवाहि नही की और मामले को पुनः टालने के प्रयास किया गया तो मेरठ के साथ साथ प्रदेश के सभी रेड लाइट एरिया के कोठो को बंद कराने की मांग करने वाले याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायालय को पूर्व के दिये गए आदेश के संदर्भ में अवगत कराया तो फिर न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह ,उत्तरप्रदेश वह मेरठ के डी एम व् एस एस पी को इस आशय का निर्देश जारी करें और डी एम से कृत कार्यवाई की जानकारी लेकर अपनी रिपोर्ट 29 मई को दाखिल करें।
अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि लगातार माननीय उच्चन्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही है और यदि जल्द गुमराह किए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारीवाहि नही की गई तो वह एक अन्य अवमानना याचिका माननीय उच्चन्यायालय में दाखिल कर मेरठ के जिलाधिकारी व एसएसपी को दंडित किये जाने की मांग करेंगे।