जिला विद्यालय निरीक्षक मृदला आनंद  की जमानत हुई खारिज शिखर हत्याकाण्ड में अभियुक्ता हैं डीआईओएस श्रीमती आनंद

जिला विद्यालय निरीक्षक मृदला आनंद  की जमानत हुई खारिज
शिखर हत्याकाण्ड में अभियुक्ता हैं डीआईओएस श्रीमती आनंद
बाराबंकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा सिंह ने शिखर श्रीवास्तव हत्याकांड में अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। 
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश पाण्डेय ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि बहराइच निवासी दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव के लड़के शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा से विधायक डा0 विजय कुमार व उसकी पत्नी जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनन्द ने शिक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये लिये थे। रुपये वापस मांगने पर वे दोनों टाल मटोल कर रहे थे। जानकारी होने पर दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव ने भी उनसे मुलाकात की। जिस पर उन दोनों ने उन्हें काम करवाने अथवा काम न होने पर रुपये वापस देने का आश्वासन दिया। 19 जनवरी 15 को डा0 विजय कुमार ने शिखर को रुपये वापस करने के लिए बुलवाया था। अगले दिन शिखर का शव क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद हुआ था।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नीरजा सिंह ने अभियुक्ता मृदुला आनन्द की जमानत अर्जी खारिज कर दी।