बाराबंकी। दहेज की मांग को लेकर गत 3 अगस्त को एक युवक ने अपनी पत्नी को मोबाईल फोन पर तीन तलाक कहकर एव मैसेज के द्वारा तलाक दे दिया पीड़िता की तहरीर पर थाना सफदरगंज में पति एव सास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सैदनपुर निवासी जाहिद अली की पुत्री जुली का विवाह गत 1 मई 2017 को लखनऊ जनपद के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र मोहल्ला मो0 हाजी कालोनी दुबग्गा मछली मण्डी निवासी इमरान खान पुत्र समीम खान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था शादी के बाद जुली आपनी ससुराल चली गयी और पत्नी धर्म निभाने लगी इसी दौरान पीड़िता के माता पिता का देहान्त हो गया इसके बाद से पति इमरान खान व सास फरीदा खान एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगी पीड़िता के माता पिता के न होने एव भाइयो के गरीब होने के कारण ससुराली पक्ष की मांग को पूरा न कर सके। जिससे पति ने पीड़िता व उसके एक वर्षीय बेटे को मार पीट घर से भगा दिया था गत तीन अगस्त को पति इमरान खान ने मोबाईल फोन पर तीन तलाक कहकर व मोबाईल से मैसेज भेज कर तीन तलाक दे दिया पीड़िता की तहरीर पर थाना सफदरगंज में मुस्लिम महिला(विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अध्यादेश 2018 के तहत पति इमरान खान एव सास फरीदा खान पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति सहित दो लोगो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है तथा जाँच की जा रही है।
तीन तलाक में दर्ज हुआ सफदगंज थाने में मुकदमा