आयकर विभाग ने बसपा प्रमुख मायावती के भाई और भाभी के 400 करोड़ रुपये का बेनामी प्लाट जब्त किया है। मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्रलता की संपत्ति की जांच आयकर विभाग पहले से ही कर रहा है। जिस प्लॉट को जब्त किया गया है वह नोएडा में स्थित है।
इस प्लॉट को जब्त करने का आदेश 16 जुलाई को बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने जारी किया था। इसके बाद 18 जुलाई को आयकर विभाग ने प्लॉट को जब्त कर लिया। यह प्लॉट सात एकड़ में फैला है जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपये आंकी गई है। सूत्रों के अनुसार इस जांच के घेरे में मायावती भी आ सकती हैं। जबकि, आयकर विभाग आने वाले दिनों में आनंद कुमार के कई अन्य बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मायावती ने हाल ही में आनंद कुमार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया
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बेनामी कानून में सात साल की जेल का है प्रावधान
आदेश की प्रति के अनुसार बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार जब्त की गई संपत्ति को आनंद कुमार और उनकी पत्नी की बेनामी समझा जाएगा जो कि 28,328.07 वर्ग मीटर या करीब सात एकड़ में फैली है।
कानून के अनुसार बेनामी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को सात साल कठोर कारावास और बेनामी संपत्ति के बाजार में कीमत का 25 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर भी देना पड़ सकता है।
मोदी सरकार द्वारा 2016 में निष्क्रिय पड़े कानून को लागू करने के बाद विभाग ने एक नवंबर 2016 से नए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की थी। आयकर विभाग देश में बेनामी अधिनियम को लागू करने वाला नोडल विभाग है।
कानून के अनुसार बेनामी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को सात साल कठोर कारावास और बेनामी संपत्ति के बाजार में कीमत का 25 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर भी देना पड़ सकता है।